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लेबर कार्ड जिसे हम श्रमिक कार्ड भी कहते है UPBOCW ऑनलाइन हम कैसे बनाये 2025 और इसकी पात्रता क्या है इसकी पूरी जानकारी हम आप को इस आर्टिकल में बतायेगे |

 लेबर कार्ड जिसे हम श्रमिक कार्ड भी कहते है  UPBOCW ऑनलाइन हम कैसे बनाये 2025 और इसकी पात्रता क्या है इसकी पूरी जानकारी हम आप को इस आर्टिकल में बतायेगे  |

लेबर कार्ड UPBOCW ऑनलाइन बनाये 2025

Upbocw लेबर कार्ड क्या है?

उत्तर प्रदेश का मूल निवासी कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी करता है जैसे की ईट बनाने वाले  , सीमेंट कक्कड़ काम करने वाले , राजगिरि मिस्त्री , कपडा धुलने वाले , ठेला खूंचा , इत्यादी | वह व्यक्ति लेबर कार्ड बनवा सकता है  उसको उत्तर प्रदेश को ऑफिसियल वेबसाइट https://www.upbocw.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | और जो प्रिंट आप को मिले गई उसकी को हम लेबर या श्रमिक कार्ड कहते है |

लेबर कार्ड बनबाने की पात्रता

  • निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
  • मातृत्व एवं शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
  • मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
  • बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय। निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय।

यूपी श्रमिक कार्ड बनाने से किन योजनाओं का लाभ मिलेगा?

  • मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
  • संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
  • अटल आवासीय विद्यालय योजना
  • आवासीय विद्यालय योजना
  • कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
  • कन्या विवाह सहायता योजना
  • शौचालय सहायता योजना
  • आपदा राहत सहायता योजना
  • महात्मा गाँधी पेन्शन योजना
  • गम्भीर बीमारी सहायता योजना
  • निर्माण कामगार मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना
  • 0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना

उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड बनाने की पात्रता क्या है?

उत्तर प्रदेश में लेबर कार्ड बनाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा। जो की इस प्रकार है:

1. आवेदक श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।

3. सिर्फ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदुर ही लेबर कार्ड बनवा सकते हैं।

4. आवेदक श्रमिक के पास पिछले 1 वर्ष में 90 दिन निर्माण कार्य करने का प्रमाण पत्र होना 

चाहिए।

 कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है?

  1. बिल्डिंग का कार्य करने वाले
  2. कुआ खोदने वाले
  3. छप्पर छानेवाले
  4. कारपेंटर का कार्य करने वाले
  5. राजमिस्त्री
  6. लोहार
  7. प्लम्बर
  8. सड़क निर्माण करने वाले
  9. इलेक्ट्रिक वाले
  10. पुताई करने वाले
  11. हतोड़ा चलानेवाले
  12. मोजेक पोलिश
  13. चट्टान तोड़ने वाले
  14. निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
  15. पत्थर तोड़ने वाले
  16. लेखाकार का काम करने वाले
  17. सीमेंट का काम करने वाले
  18. चुना बनाने का काम करने वाले

UP Labour Card Apply Online बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

1. श्रमिक का आधार कार्ड

2. श्रमिक की पासपोर्ट साइज फोटो

3. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

4. स्व घोषणा प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी

5. नियोजन प्रमाण पत्र / 90 दिनों का निर्माण कार्य प्रमाण पत्र

6. मोबाइल नंबर

7. ईमेल आईडी


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