उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये 2024-25 ||
EWS Certificate Online Kaise Banaye 2024-25
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये
अगर आप भी UP EWS Certificate बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप को पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इस लेख के माध्यम से हम, आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाने के लिए निर्धारित की गयी पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जिससे आप यह जानकारी प्राप्त कर पायेंगे कि सवर्ण आरक्षण पत्र कौन कौन लोग बना सकते हैं ?
- उत्तर प्रदेश के केवल मूल /
स्थायी निवासी ही पात्र होंगे।
- आवेदक सामान्य वर्ग के परिवार से होने चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8
लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता परिवार के पास 5
एकड़
(8 बीघा या 2
हेक्टेयर )
से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।
- सामान्य वर्ग के परिवार, जो आवेदन कर रहा हो, उसका
1000 वर्ग फ़ीट से कम का आवासीय फ्लैट होना चाहिए।
- जो लोग /
परिवार शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके पास
100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होने चाहिए।
- जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके पास
200 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड होने की स्थिति में वे प्रमाण पत्र बनाने के पात्र नहीं होंगे।
- सालाना आय में परिवार के सभी सदस्य जैसे कि –
माता पिता, पति –
पत्नी, अविवाहित बच्चे सभी की आय शामिल होगी।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
· Ø पहचान पत्र की फोटोकॉपी (जैसे-आधार कार्ड , आदि )
Ø
पैन
कार्ड
Ø
आय
प्रमाणपत्र।
Ø
बीपीएल
राशन कार्ड
Ø
बैंक
स्टेटमेंट
Ø
स्वघोषित
शपथ पत्र
Ø
मूल
/ स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
Ø
जमीन
व सम्पती से
जुड़े दस्तावेज।
Ø
एम्प्लॉयमेंट
सर्टिफिकेट
Ø
मोबाइल नंबर