1- भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई-लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है तथा वह प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
2- ई-लाटरी के प्रथम चरण के आवेदकों को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है।
3- एक पैन नंबर पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा।
4- वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकान तथा भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की ई-लाटरी हेतु पंजीकरण करने की सुविधा इस पोर्टल पर दिनांक 14.02.2025 को अपराह्न् 4:00 बजे से उपलब्ध होगी तथा दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी I फुटकर दुकानों पर आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक 17.02.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी I
5- कृपया आवेदन करते समय सही सूचनायें शुद्धता से भरें। अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार हो सकता है अथवा अन्य समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं जिसका पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। जमा धनराशियों की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी।
6- प्रोसेसिंग फीस का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के संबंध में अन्य किसी माध्यम से राज्य सरकार अथवा आबकारी विभाग के पक्ष में जमा धनराशियां स्वीकार नहीं होंगी, न हीं इनकी वापसी के अनुरोध स्वीकार होंगें। इस संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाय।
7- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (अधिकतम 100 KB pdf Format मे) प्रत्येक दुकान हेतु अलग-अलग अपलोड किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
8- भुगतानित प्रोसेसिंग फीस की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
9- अभिलेख अपलोड करने हेतु बनायी जाने वाली कम्प्युटर फाइल निर्धारित फॉर्मेट, फोटो (20-50 KB jpg,jpeg Format में), CBS चेक/बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी/बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी (अधिकतम 100 KB pdf Format मे), नवीनतम आयकर रिटर्न (अधिकतम 100 KB pdf Format मे), पैन कार्ड (अधिकतम 100 KB pdf Format मे), हैसियत प्रमाण-पत्र (अधिकतम 200 KB pdf Format में) की ही होनी चाहिये। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अपलोड होने वाले अभिलेखों की कम्प्युटर फाइलें निर्धारित फार्मेट एवं साइज में पहले से तैयार कर लें।
