प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन 2025 || Pradhan Mantri Awas Yojana Online Form 2025 || How To Fill
PM Awas Yojana Online 2025
शहरी इलाकों के 1 करोड़ लोगों को Pradhan Mantri Awas की लाभ ऐसे होगा आवेदन 2024
Important Dates
- Application Begin : 01-01-2025
- Last Date for Apply Online : Soon...
- Complete Form Last Date : Soon..
Application Fee
- General / OBC / EWS : 0/-
- SC / ST / PH : 0/-
PM Awas Yojana Documents Required?
PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी माँग प्रस्तुत करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार हैं:
- 1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
- 2. परिवार के सदस्यों का आधार विवरण (आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि)।
- 3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा,
IFSC कोड) जो आधार से जुड़ा हो।
- 4. आय प्रमाण। (केवल पीडीएफ फाइल,साइज़
100kb)
- 5. भूमि दस्तावेज (लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में)। (केवल पीडीएफ, फाइल साइज़
1mb)
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को हर मौसम के अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय निम्नलिखित चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना को लागू करता है:
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी): इस योजना का बीएलसी खंड 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के मकान (एक बारहमासी आवास इकाई) के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस वर्टिकल के तहत 30-45 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले किफायती घरों का निर्माण सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एएचपी परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर प्रत्येक ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक) फ्लैट के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।
किफायती किराये के आवास (ARH): यह वर्टिकल उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ रहने की जगह सुनिश्चित करेगा, जो अपना घर नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के आधार पर आवास की आवश्यकता है या जिनके पास घर बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH शहरी प्रवासियों/बेघर/बेसहारा/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/निर्माण श्रमिकों, शहरी गरीबों (स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र,/संविदा कर्मचारियों/के साथ काम करने वाले प्रवासियों सहित EWS/LIG लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इन घरों को रहने योग्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार परिसर के भीतर पानी, सीवर/सेप्टेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रेच आदि जैसे आवश्यक नागरिक/सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ वांछित पड़ोस की वाणिज्यिक सुविधाओं को संबोधित किया जाए।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के अंतर्गत, EWS/LIG और MIG के पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने/पुनर्खरीद करने/निर्माण के लिए 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए गृह ऋणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। EWS, LIG और MIG श्रेणी से संबंधित परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमशः ₹3 लाख, ₹6 लाख और ₹9 लाख तक है , वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत EWS/LIG/MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए, एक व्यक्तिगत ऋण आवेदक आय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
नोट:
नागरिक को PMAY-U 2.0 के चार वर्टिकल में से किसी एक में लाभ के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त विवरण को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार वर्टिकल का चयन हो जाने के बाद, इसे बाद के चरण में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को PMAY-U 2.0
योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक कि संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/यूएलबी/सीएनए/पीएलआई द्वारा पात्रता सत्यापित नहीं की जाती।
PM Awas Yojana Kya Hai: प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
भारत के सभी बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार उन लोगों की आर्थिक सहायता करके घर बनाने में मदद करती है जिनके पास अपना घर नहीं है। 25 जून 2015 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्घाटन किया।
वर्ष 2023 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास अपना घर हो ताकि उन्हें किराए पर घर न लेना पड़े। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के 3.0 कार्यकाल में 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यवर्गीय बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी
PM Awas Yojana Benefits
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG):- इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹120000 की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि लाभार्थी को तीन आसान किश्तों में दी जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद घर की न्यू खुदाई के समय पहली किस्त दी जाती है। दूसरी किश्त आधा लिंटर होने पर दी जाती है और तीसरी और आखिरी क़िस्त पूर्ण लिंटर के समय इसे लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही लाभार्थी को अपने घर में शौचालय निर्माण कराने पर अलग से ₹12000 की सहायता राशि अलग से दी जाती है
इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न पात्रता मापदंड तय किया गया है:-
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए
- लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए
- लाभार्थी का भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी आवास पहल से लाभ नहीं होना चाहिए
- एसईसीसी 2011 के आंकड़ों में आवास की कमी को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर परिवारों का निर्धारण किया जाएगा।
- सबसे पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि प्रत्येक जाति के निवास को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है
- भूमिहीन परिवार अपनी अधिकांश आय दैनिक मजदूरी से कमाते हैं
- परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक न हो, इसे आर्थिक रूप से 4 अलग-अलग भागों में बांटा गया है:-
· EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – सालाना कुल आय ₹3 लाख से कम हो,
· LIG या निम्न आय वर्ग – ₹3 लाख से ₹6 लाख सालाना,
· MIG-I या मध्यम आय वर्ग-1 – ₹6 लाख से ₹12 लाख सालाना,
· MIG-II या मध्यम आय वर्ग-2 – ₹12 लाख से ₹18 लाख सालाना,
- घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए है।
PM Awas Yojana आवेदन कैसे करे?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अलग-अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसका लिंक नीचे लिंक सेक्शन में दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें हमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी सभी जानकारी नीचे दी जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG): आवेदन कैसे करे?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अपने ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रधान, वार्ड सदस्य या आवास सहायक से मिलकर आवेदन करना होता है। आप पंचायत सचिव से मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक आवेदन पत्र भरकर पंचायत सचिव के पास जमा करना होता है। जिसके बाद आवास सहायक के द्वारा ऑनलाइन एंट्री कर आवेदन किया जाता है। जिसके बाद भौतिक सत्यापन के बाद आवास स्वीकृत होने के बाद लिस्ट में नाम आता है उसके बाद घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAYU): आवेदन कैसे करे?
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी:- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले https://pmaymis.gov.in/ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
दिए गए Citizen Assesment के लिंक पर क्लिक करें और Apply Online बटन पर क्लिक करें
पूछी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें और अंत में फॉर्म सबमिट करें
दिए गए आवेदन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें
आप दिए गए आवेदन नंबर से समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिए गए लिंक सेक्शन में दिया गया है
फॉर्म भरने के बाद आपके घर का भौतिक सत्यापन करके आपका घर पास कर दिया जाएगा
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